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कम्युनिटी हाल आरक्षण


कार्यालय नगरपालिक निगम उज्जैन ----

मूल्य ५/ रु
(आवेदन - पत्र )

/प्रति,
आयुक्त ,
नगरपालिक निगम उज्जैन
विषय : कम्युनिटी हाल आरक्षण करने बाबत :
महोदय,
निवेदन है की में प्रार्थी .................................आत्मज .............................. निवासी .............................................................को नगरपालिक निगम उज्जैन के स्वामित्वा का .....................................कम्युनिटी हाल दिनांक........................... से दिनांक ..........................तक के लिए निर्धारित शर्तों व स्वीकृत किराये पर आरक्षित करना चाहता हूँ .इस हेतु जो भी निर्धारित शुल्क होगा वो में जमा करने को तैयार हूँ ।
शर्तें
1. मांगलिक कार्य हेतु कम्युनिटी हाल का किराया ५००/- प्रति दिन किन्तु अनुसूचित जाती व जनजाति के परिवारों के लिए २५०/- प्रति दिन एवं व्यावसायिक उपयोग के लिए १०००/- प्रति दिन निर्धारीत है ।किन्तु सार्वजनिक संस्थाओ के कार्यक्रम व शोक कार्यक्रम के लिए १००/- प्रति दिन निर्धारित है ।
2. उक्त किराये के साथ सफाई व्यवस्था के लिए १००/- प्रति दिन वसूल किया जाना हे ।
3.कम्युनिटी हाल में लगे विधुत मीटर द्वारा दर्शाए गए खपत यूनिट की वसूली प्रचलित दर से वसूल की जाना ।
4.कम्युनिटी हाल का आवंटन का समय प्रातः १०:०० बजे से दुसरे दिन १०:०० बजे तक (२४ घंटे ) रखा जाना ।
5. आवंटन करते समय किराया राशी के साथ- साथ अमानत के रूप में १०००/- तथा अनुसूचित जाती एवं जनजाति परिवारों के लिए ५००/- रुपये जमा किये जाना और यदि कोई टूट- फुट या क्षति पायीं जाए तो उक्त जमा अमानत राशी में से वसूल किया जाना ।
6.किसी कारण से अरक्षित तिथि में आवेदक द्वारा कम्युनिटी हाल का उपयोग नहीं किया जाता है तो ऐसी दशा में उसके द्वारा जमा कराई गई किराये की राशि में से ५०% राशी राजसात की जाकर शेष ५०% राशि वापसी योग्य होगी ।
7. जिस व्यक्ति के नाम से आरक्षण किया जावेगा वही व्यक्ति उल्लेखित कार्य के लिए कम्युनिटी हाल का उपयोग कर सकेगा किसी अन्य व्यक्ति को उप - किराये पर नहीं दिया जासकेगा । यदि ऐसा पाया जाता है तो जमा की गई संपूर्ण राशि राजसात करली जावेगी और भवन का उपयोग नहीं करने दिया जावेगा ।
8. कम्युनिटी हाल आरक्षित किये जाने के पश्चात् आवेदक बाद में किसी कारण से तिथि परिवर्तित करना चाहे तो उसकी सुचना ७ दिवस पूर्व आवश्यक रूप से दी जाना होगी किन्तु उस दिन कम्युनिटी हाल रिक्त होने की दशा में ही तिथि में परिवर्तन किया जा सकेगा अन्यथा जमा राशी में से आरक्षण के किराये की राशि काट ली जावेगी ।
9. किसी भी आयोजन के समय निगम के सक्षम अधिकारी व कर्मचारी को निरिक्षण करने का अधिकार होगा ।
10. कम्युनिटी हाल में मधपान , जुआ वर्जित होगा । उक्त कार्य करते पाए जाने पर आरक्षण तत्काल रद्द किया जाकर जमा राशी (अमानत राशी सहित ) राजसात की जावेगी ।
11. उपरोक्त शर्तो में से किसी भी शर्त का उल्लंघन पाया जाने पर आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी आरक्षण तत्काल रद्द कर जमा राशि राजसात कर सकेगा ।
12. किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त नगरपालिक निगम उज्जैन का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा । मेरे द्वारा उपरोक्त शर्तो को पढ़कर समझ लिया हे और उसका पूर्णत: पालन मेरे द्वारा किया जावेगा ।
संलग्न : भवदीय

हस्ताक्षर ...................
निवासी ....................