दशहरा मैदान/नजर अली मिल परिसर/कार्तिक मेला ग्राउण्ड की खुली
भूमि अनुमति
भूमि उपयोग अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
भूमि उपयोग की दरें निम्नानुसार है:-ंउचय
भूमि का विवरण |
प्रस्तावित दर प्रतिदिन
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धार्मिक आयोजन |
सामूहिक विवाह हेतु |
विवाह व अन्य कार्यक्रम |
व्यवसायिक उपयोग हेतु |
राजनैतिक उपयोग हेतु |
कार्तिक मेला नदी के पास का ग्राउंड |
500/-
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500/-
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1000/-
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2000/-
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500/-
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कार्तिक मेला झूला क्षेत्र |
500/-
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500/-
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1000/-
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2000/-
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500/-
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कार्तिक मेला मेन रोड के दोनों तरफ का क्षेत्र |
500/-
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500/-
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1000/-
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2000/-
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500/-
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नजर अली मिल कम्पाउण्ड फायर ब्रिगेड के पीछे |
2000/-
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10000/-
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15000/-
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10000/-
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2000/-
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दशहरा मैदान परेड ग्राउंड |
2000/-
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15000/-
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15000/-
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15000/-
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2000/-
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शर्ते:-
1. भूमि उपयोगकर्ता/आयोजनकर्ता को 200/-ंउचय प्रतिदिन सफाई शुल्क एवं प्रचलित दर अनुसार सर्विस टेक्स उपरोक्त दरों के अतिरिक्त देना आवश्यक होगा।
2. भूमि का उपयोग किये जाने के पश्चात भूमि को समतल करना आवश्यक होगा।
3. जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं अन्य संबंधित शासकीय विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं सक्षम स्वीकृति पृथक से प्राप्त करना भी अनिवार्य होगी।
4. ध्वनि विस्तारक यंत्र की अनुमति संबंधित विभाग से प्राप्त करना होगी।
5. अग्नि सुरक्षा संबंधी उपाय भूमि उपयोगकर्ता को स्वयं किये जाना आवश्यक है।
6. आयोजनकर्ता द्वारा विज्ञापन करने पर विज्ञापन शुल्क पृथक से निगम कोषालय में जमा कराना होगा।
7. कार्यक्रम/आयोजन के उपयोग हेतु अस्थाई विद्युत कनेक्शन म. प्र. राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से लिया जाना अनिवार्य होगा।
8. कानून व्यवस्था या अन्य किसी कारणों से निगम को भूमि की आवश्यकता होने पर 12 घण्टे पूर्व सूचना देकर भूमि का आरक्षण निरस्त किया जा सकेगा।
9. भूमि आवंटन के समस्त अधिकार आयुक्त/निगम के पास सुरक्षित है।
क्षीरसागर खेल मैदान को उपयोग
करने की अनुमति प्राप्त
करने की शर्ते -
1. क्षीरसागर मैदान को खेलकूद गतिविधियों के अलावा अन्य प्रयोजन/अन्य कार्य के लिए प्रतिबंधित किया गया है। क्षीरसागर मैदान को खेलकूद गतिविधियों के लिए अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
2. क्षीरसागर मैदान को खेलकूद गतिविधियों के लिये निःशुल्क अनुमति प्रदान की जाती है।
3. ढेचंद ेजलसमत्रष्विदज.ेप्रमरू15चग !पउचवतजंदजयष्झ क्षीरसागर मैदान में गढ्ढे या टेण्ट आदि लगाना प्रतिबंधित है ताकि मैदान को क्षति न पहुंचे।
4. जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं अन्य संबंधित शासकीय विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं सक्षम स्वीकृति पृथक से प्राप्त करना भी अनिवार्य होगी।
5. ध्वनि विस्तारक यंत्र की अनुमति संबंधित विभाग से प्राप्त करना होगी।
6. अग्नि सुरक्षा संबंधी उपाय भूमि उपयोगकर्ता को स्वयं किये जाना आवश्यक है।
7. आयोजक द्वारा विज्ञापन करने पर विज्ञापन शुल्क पृथक से निगम कोषालय में जमा कराना होगा।
8. कार्यक्रम/आयोजन के उपयोग हेतु अस्थाई विद्युत कनेक्शन म. प्र. राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से लिया जाना अनिवार्य होगा।
9. कानून व्यवस्था या अन्य किसी कारणों से निगम को भूमि की आवश्यकता होने पर 12 घण्टे पूर्व सूचना देकर भूमि का आरक्षण निरस्त किया जा सकेगा।
10. भूमि आवंटन के समस्त अधिकार आयुक्त/निगम के पास सुरक्षित है।